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सीआरपीसी की धारा 112 | न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया | CrPC Section- 112 in hindi| Procedure in respect of person present in Court.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 112 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 112 के अन्तर्गत जब किसी मामले में किसी अपराधी व्यक्ति के बारे में कोई आदेश दिया जाता है, तो वह धारा 112 के अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारी द्वारा उस निर्णय को पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा।

किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराधी व्यक्ति के बारे में कोई निर्णय दिया जाता है तो CrPC की धारा 112 न्यायालय के अधिकारी द्वारा उस निर्णय को पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा।

सीआरपीसी की धारा 112 के अनुसार

न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया-

यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा।

Procedure in respect of person present in Court-
If the person in respect of whom such order is made is present in Court, it shall be read over to him, or, if he so desires, the substance thereof shall be explained to him.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 112 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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