fbpx

सीआरपीसी की धारा 134 | आदेश की तामील या अधिसूचना | CrPC Section- 134 in hindi| Service or notification of order.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 134 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 134 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 134 के अन्तर्गत आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबन्धित है साथ ही अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी। यह धारा 134 आदेश की तामीली एवंम् अधिसूचना की क्रिया को बतलाता है।

सीआरपीसी की धारा 134 के अनुसार

आदेश की तामील या अधिसूचना-

(1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबन्धित है।
(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है।

Service or notification of order-
(1) The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made, in the manner herein provided for service of a summons.
(2) If such order cannot be so served, it shall be notified by proclamation, published in such manner as the State Government may, by rules, direct, and a copy thereof shall be stuck up at such place or places as may be fittest for conveying the information to such person.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 134 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment