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सीआरपीसी की धारा 136 | उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम | CrPC Section- 136 in hindi| Consequences of his failing to do so.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 136 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 136 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 136 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 136 के अन्तर्गत यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा।

सीआरपीसी की धारा 136 के अनुसार

उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम-

यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 में उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा।

Consequences of his failing to do so-
If such person does not perform such act or appear and show cause, he shall be liable to the penalty prescribed in that behalf in Section 188 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and the order shall be made absolute.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 136 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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