High Security Registration Number Plate Rules (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन से जुडे नियम)

नमस्कार दोस्तो, आज हम हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। HSRP Registration कब तक लेना होगा, क्या हम HSRP Online ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और किस साइट से हम यह आवेदन कर सकेंगे। यह भी लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा HSRP वाहनो मे क्या फायदे होगे और क्या समस्या होगी, सभी बिन्दुओ पर चर्चा करेगे।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन क्या है ?

आये दिन सुनने मे आ रहा है कि भारत के प्रत्येक RTO से रजिस्टर्ड वाहनों मे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो गया है । इसके चलते प्रत्येक जिलों के RTO कार्यालयों मे भीड़ की भरमार लगी हुयी है । क्या आपको पता है यह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है-

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन से तात्पर्य मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, कारे, बसें एवंम् वह सभी वाहन जो सड़क पर रोज चलते है और RTO मे रजिस्टर्ड है, उन सभी वाहनो पर नम्बर प्लेट तो देखी ही होगी । उन नम्बर प्लेटों मे ही बदलाव किया जा रहा है । ये वह नम्बर प्लेटों को उपयोग मे लाया जा रहा है कि कोई वाहन 100 मीटर की दूरी से ही उस वाहन के नम्बर प्लेटों को कम्प्यूटर व्दारा पढ़ लिया जायेगा और उन पर वाहनो व्दारा अगर ट्राफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वाहन स्वामित्वों को दण्डित एवंम् जुर्माना दोनोेें किया जाएगा ।

कहा जा रहा है हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के रूप मे उपयोग लाया जायेगा । इससे सबसे अधिक लाभ ट्राफिक पुलिस को होगा । वह किसी मोटर वाहन के पीछे नही दौड़ कर जाना पड़ेगा । क्योकि हम सभी लोग जानते है कि हमारे भारत देश मे ट्राफिक नियमों का उल्लंघन बहुत होता है और ट्राफिक नियमों मे शक्ति लाने के लिये सरकार ने यह हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का नया नियम बनाया है । इसके चलते सभी मोटर वाहन स्वामित्वों को अब हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा । जो भविष्य मे हम सभी के लिये लाभदायी भी होगा । हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट भारत के प्रत्येक वाहन स्वामित्वो को लेना पड़ेगा और साथ ही कलर कोडेड स्टीकर्स का इस्तेमाल करना होगा । हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट प्रत्येक वाहन के दोनो तरफ लगायी जायेगी, जो कलर कोडे़ड होगी । इसमें पेट्रोल और सीएनजी चलित गाड़ियों के लिए हल्के नीले रंग, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को नारंगी और अन्य प्रकार के ईंधन से चलने वाले वाहनों को ग्रे रंग का स्टीकर लगाना होगा। वहीं जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जा चुकी है उन्हें अनिवार्य तौर पर होलोग्राम बेस्ड कलर कोड स्टीकर लगाना होगा।

क्या क्या बदलाव किये जायेंगे ट्राफिक नियमो मे ?

Trafic Rule Change After HSRP Registration हाई-सिक्योरिटी नंम्बर प्लेट वाहनों मे इस वक्त बहुत जोर दिया जा रहा है, यह हम सभी जान रहे है कि हाई-सिक्योरिटी नम्बर प्लेट आने वाले दिनों मे अच्छी युक्ति सरकार व्दारा लायी गयी है, यह युक्ति हम आम नागरिको के लिये भी ठीक रहेगा या नही यह थोड़ा जानना बहुत जरूरी है क्यों कि आये दिन RTO कार्यालय व्दारा ट्राफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना किया जा रहा है जिसके चलते कुछ लोग आपत्ति जताते है जिसको लेकर सरकार व्दारा यह High Security Number Plate का नया नियम लागू करने पर जोर दी जा रही है । ट्राफिक नियमो का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर ट्राफिक पुलिस व्दारा पहली बार उल्लंघन करने पर कम से कम 5000/ पांच हजार एवंम् दूसरी बार ट्राफिक नियमो को तोड़ने पर 10000/ दस हजार रूपये तक का चालान किया जायेगा । अब ट्राफिक नियमो का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को ट्राफिक नियम के अनुसार उसका चालान उसके घर पर फोटो के साथ आयेगा एवंम् हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के अनुसार अब किसी वाहन 100 मीटर की दूरी से ही वाहन की स्थिति भांपी जा सकेगी ।

अनुक्रम

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन के अनुसार अब वाहनो मे अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नही होगा, तो आपको बीमा भी नही करा सकेगा, और साथ ही इन रजिस्ट्रेशनों के माध्यम से वाहक की स्थिति जैसे प्रदूषण, बीमा जैसे, अगर कोई भी कमी के साथ वाहन सड़क पर चल रहा है तो RTO वाहन स्वामित्व पर भी जुर्माना व्दारा दण्ड़ित कर सकेंगा ।रजिस्टर्ड वाहनो मे हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट होने पर वाहन की प्रत्येक स्थिति को RTO कार्यालय व्दारा देखा जा सकेगा, कि किस वाहन मे क्या कमी है और कौन सा वाहन ट्राफिक नियमो का उल्लंघन कर रहा है । ट्रैफिक कैमरों व्दारा इन नम्बर प्लेटों की स्कैनिंग स्वतः की जा सकेगी । इसके साथ ही सभी जिलों के परिवहन आयुक्त 15 अक्टूबर से प्रदेश के समस्त उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी एवं समस्त उप संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी वाहन का स्वामित्व स्थानांतरण, पता परिवर्तन, फि टनेस, परमिट जारी अथवा नवीनीकरण व अन्य कार्य, जो कि परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में किए जाते हैं। तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक मोटर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ना लगा दी जाएं। ट्रैफिक नियमों को पालन न करने वाले स्वामित्वो पर पहली बार अगर नियमो का पालन नही करता है तो कम से कम 5000/ पांच हजार एवंम् दूसरी बार मे 10000/ दस हजार का जुर्माना वाहन स्वामित्व को भरना पडेंगा । साथ ही साथ जो लोग पहले गाड़ी चोरी करके नम्बर प्लेट बदल देते थे, अब स्वतः ही ट्राफिक कैमरों व्दारा उन्हे खोज लिया जायेगा । जिससे गाड़ी चोरी को भी कम किया जा सकेगा । आरटीओ व्दारा बताया कि वाहन चोर वाहनों की चोरी के समय नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं। एल्युमिनियम की बनी नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बदली नहीं जा सकेगी। बदलने की कोशिश करने पर यह टूट जाती है। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकेगी । इसके साथ साथ पुरानी नम्बर प्लेट की जानकारी वाहन स्वामित्व को आरटीओ कार्यालय को देनी होगी, जिसके उपरान्त आरटीओ कार्यालय व्दारा वाहन स्वामित्व को प्रमाण पत्र मिलेगा ।

कहां से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे ?

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट रजिस्ट्रेशन अब हर किसी वाहन स्वामित्व के लिये जरूरी हो गया है । इसके चलते आरटीओ व्दारा (HSRP) के नाम से Online Registration Portal पर जाकर अपने वाहन को जल्द से जल्द रजिस्टर्ड कराकर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लेना होगा । भले ही वाहन चाहे दो पहिया हो या चार पहिया वाहन हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट भारत के प्रत्येक वाहन स्वामित्वो को लेना पड़ेगा और साथ ही कलर कोडेड स्टीकर्स का इस्तेमाल करना होगा, जो सरकार व्दारा निर्धारित किये गये है और साथ ही हर जिले के ऑटोमोबाइल रजिस्टर्ड डीलरो व्दारा भी लगाया जा सकेगा, जिन्हे राज्य सरकारों व्दारा एवंम् आरटीओ व्दारा परमिशन दिया गया है ।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे ?

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट रजिस्ट्रेशन के लिये सबसे पहले आपको (HSRP) bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना होगा । HSRP पोर्टल पर जाने के उपरान्त आपको High Security Registration with Color Sticker लिंक को खोले ।

Books HSRP Portal

इसके बाद अपने वाहन की स्थिति डालें कि आपके पास कौन सा वाहन है वाहन सलेक्ट करने के पश्चात् आप अपना वाहन संख्या डालकर अपनी पूरी डिटेल दर्ज करके HSRP Appointment Slot करके तारीख सिलेक्ट करके बुकिंग कर सकते है, बुकिंग करने के पश्चात् पेमेन्ट करके, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट अपने घर भी मंगा सकते है ।

पेमेन्ट लगभग् दोपहिया वाहन का 400 चार सौ रूपये से लेकर 1100/ ग्यारह सौ रूपये तक हो सकता है साथ ही होम डिलेवरी सेवा UP एवंम् Delhi मे अभी चालू है, जल्द ही अन्य जिलो मे चालू की जायेगी ।

सरकार व्दारा हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की क्या समय सीमा दी गयी है ?

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, सरकार व्दारा पुराने वाहनो मे 1 जनवरी 2021 से पहले HSRP रजिस्ट्रेशन (व्यवसायिक वाहनो) को लेना अनिवार्य कर दिया गया है । 1 जनवरी 2021 से इन्हे हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिये दण्ड़ित भी किया जायेगा ।

भारत में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सरकार सख्त हो गई है। जिसके चलते लोगों को 30 नवंबर तक वाहन पर HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देते हुए HSRP लगवाने की अंतिम तारीख 30 नवंबर की बजाय 28 फरवरी 2021 कर दी है।हालांकि इसमें यह शर्त रखी गई है, कि तारीख को आगे बढ़ाने का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका वाहन अप्रैल 2019 से पहले खरीदा गया है, और वाहन का वजन 8500 किलोग्राम या इससे अधिक है।

ऐसे में जिन लोगों ने मार्च-अप्रैल 2019 से पहले गैर व्यावसायिक वाहन (कार, बाइक, स्कूटर आदि) खरीदा है, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लिया है तो वे 28 फरवरी 2021 तक लगवा सकते हैं।

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