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Hindu Marriage Act 14-15 (हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा- 14 और 15)
हिन्दू विवाह अधिनियम- 14 के अन्तर्गत विवाह को एक वर्ष के भीतर तलाक देने के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नही की जा सकती है । यह अधिनियम केवल यह बताता है कि एक वर्ष के भीतर हिन्दू विवाह भंग नही किया जा सकता है और हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत पुनः विवाह कब कर सकते है ।