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आईपीसी की धारा 171 | कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना | IPC Section- 171 in hindi | Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 171? साथ ही हम आपको IPC की धारा 171 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 171 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 171 के अंतर्गत जो कोई कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनेगा या टोकन को धारण करेगा तो वह धारा 171 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। जिसके लिए वह दंड व जुर्माने का भागीदार होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 इसी विषय के बारे में बतलाती है।

आईपीसी की धारा 171 के अनुसार-

कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना-

जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा, या टोकन के सदृश कोई टोकन धारण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent-

Whoever, not belonging to a certain class of public servants, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servants, with the intention that it may be believed, or with the knowledge that it is likely to be believed, that he belongs to that class of public servants, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months. or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

लागू अपराध

कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।
सजा- तीन मास के लिए कारावास या दो सौ रुपए का जुर्माना या दोनो।
यह एक जमानतीय, संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता योग्य नही है।

सजा (Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अंतर्गत जो कोई कपटपूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनता है या टोकन धारण करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अंतर्गत ऐसे अपराध कारित करने वाले व्यक्ति जमानत (Bail) कराना आवश्यक है, यह अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाती है।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।तीन मास के लिए कारावास या दो सौ रुपए का जुर्माना या दोनो।संज्ञेयजमानतीयकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 171 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन मे कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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