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आईपीसी की धारा 171A | “अभ्यर्थी” एवं “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित | IPC Section- 171A in hindi | “Candidate” and “electoral right” defined.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 171A? साथ ही हम आपको IPC की धारा 171A के अंतर्गत परिभाषा इत्यादि की जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 171A का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 171A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं चुनाव के समय जो व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के लिए नाम नामांकित कराता है, उसे हम हिंदी में अभ्यर्थी (Candidate) कहते हैं, अभ्यर्थी (Candidate) व्यक्ति जब किसी चुनाव में भाग लेता है, तो भी उसके अधिकार होते है जिसे हम निर्वाचन अधिकार (Electoral Right) कहते है। यह धारा 171A निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्ति और उसके अधिकार को परिभाषित करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171A इसी विषय के बारे में बतलाती है।

आईपीसी की धारा 171A के अनुसार-

“अभ्यर्थी”, “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित–

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-
(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो;
(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।

“Candidate”, “electoral right” defined-
For the purposes of this Chapter-

(a) “candidate” means a person any election;
this who has been nominated as a candidate at any election.
(b) “electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at any election.

अभ्यर्थी (Candidate) किसे कहते है?

जब हमारे कही किसी भी नगर, क्षेत्र में चुनाव होते है, तब जो व्यक्ति उस चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से अपना नाम नामांकित कराता है, जिससे हम अभ्यर्थी (Candidate) कहते हैं।

निर्वाचन अधिकार किसे कहते है?

जो व्यक्ति उन चुनाव में अपने नाम को नामांकित कराता है, उसके अधिकार होते है किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। यह सभी अधिकार उस व्यक्ति पर लागू होते है, जो व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेते है।

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 171A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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