आईपीसी की धारा 185 | लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा, विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना | IPC Section- 185 in hindi | Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 185 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 185? साथ ही हम आपको IPC की धारा 185 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 185 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 185 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई सम्पत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक-सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी सम्पत्ति का क्रय करेगा या किसी सम्पत्ति के लिये बोली लगायेगा, तो वह व्यक्ति धारा 185 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 185 के अनुसार

लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा, विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना-

जो कोई सम्पत्ति के किसी ऐसे विक्रय में, जो लोक-सेवक के नाते लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा हो रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त चाहे वह व्यक्ति वह स्वयं हो, या कोई अन्य हो, किसी सम्पत्ति का क्रय करेगा या किसी सम्पत्ति के लिये बोली लगायेगा, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह व्यक्ति उस विक्रय में उस सम्पत्ति के क्रय करने के बारे में किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, या ऐसी सम्पत्ति के लिए वह आशय रख कर बोली लगायेगा कि ऐसी बोली लगाने से जिन बाध्यताओं के अधीन वह अपने आपको डालता है, उन्हें उसे पूरा नहीं करना है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servant-
Whoever, at any sale of property held by the lawful authority of a public servant, as such, purchases or bids for any property on account of any person. whether himself or any other, whom he knows to be under a legal incapacity to purchase that property at that sale, or bids for such property not intending to perform the obligations under which he lays himself by such bidding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

लागू अपराध

विधिपूर्ण प्राधिकृत विक्रय में संपत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के आधीन है, बोली लगाना या उपगत बध्यताओ को पूरा करने का आशय न रखते हुए बोली लगाना।
सजा- एक मास के लिए कारावास या दो सौ रुपया जुर्माना या दोनो।
यह एक जमानतीय, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 185 के अंतर्गत जो कोई विधिपूर्ण प्राधिकृत विक्रय में संपत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के आधीन है, बोली लगाना या उपगत बध्यताओ को पूरा करने का आशय न रखते हुए बोली लगाएगा, तो एक मास के लिए कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 185 के अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाती है।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
विधिपूर्ण प्राधिकृत विक्रय में संपत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के आधीन है, बोली लगाना या उपगत बध्यताओ को पूरा करने का आशय न रखते हुए बोली लगाना।एक मास के लिए कारावास या दो सौ रुपया जुर्माना या दोनो।गैर-संज्ञेयजमानतीयकिसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 185 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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