आईपीसी की धारा 188 | लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा | IPC Section- 188 in hindi | Disobedience to order duly promulgated by public servant.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 188? साथ ही हम आपको IPC की धारा 188 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 188 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 188 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई किसी लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करता है जैसे विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति करना अथवा ऐसी अवज्ञा जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम आदि के लिए संकट कारित करेगा तो वह व्यक्ति धारा 188 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

आईपीसी की धारा 188 के अनुसार-

लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा-

जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक-सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिये विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिये या अपने कब्जे में की, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी सम्पत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा;
यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव-जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बल्वा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
स्पष्टीकरण- यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना सम्भाव्य है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी सम्भाव्य है।
दृष्टांत
एक आदेश, जिसमें यह निदेश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न निकले, ऐसे लोक सेवकों द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है। क जानते हुये उस आदेश की अवज्ञा करता है, और तद्वारा बल्वे का संकट कारित करता है कने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

Disobedience to order duly promulgated by public servant-
Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction.
shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance, or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both;
and if such disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
Explanation- It is not necessary that the offender should intend to produce harm. or contemplate his disobedience as is likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.
Illustration
An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.

लागू अपराध

लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करे।
सजा- एक मास के लिए सादा कारावास या दो सौ रुपए का जुर्माना या दोनो।
यदि ऐसी अवज्ञा जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम आदि के लिए संकट कारित करे।
सजा- छह मास के लिए कारावास या एक हजार रुपए का जुर्माना या दोनो।
यह एक जमानतीय, संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत जो कोई किसी लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करता है जैसे विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति करेगा, तो वह एक मास के लिए सादा कारावास या दो सौ रुपए जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह से जो कोई ऐसे ऐसी अवज्ञा जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम आदि के लिए संकट कारित करेगा, तो वह छह मास के लिए कारावास या एक हजार रुपए जुर्माने से, या दोनो से दंड का भागीदार होगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किया गया अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाती है।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति कारित करे।एक मास के लिए सादा कारावास या दो सौ रुपए का जुर्माना या दोनो।संज्ञेयजमानतीयकिसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट
यदि ऐसी अवज्ञा जिससे मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम आदि के लिए संकट कारित करे।छह मास के लिए कारावास या एक हजार रुपए का जुर्माना या दोनो।संज्ञेयजमानतीयकिसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 188 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment