fbpx

धारा- 301 (किसी व्यक्ति की हत्या के आशय लेकर, किसी भिन्न व्यक्ति की हत्या करके अपराधिक मानव वध करना) (IPC-301)

भारतीय दंड संहिता की धारा 301 के अनुसार-

यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करके, जिसका आशय मृत्यु कारित करना हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानव वध करे, तो अपराधी व्दारा किया गया आपराधिक मानव वध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मॄत्यु कारित करना उसका आशय था या वह जानता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है।

साधारण भाषा मे हम समझ सकते है कि धारा-301 उस दण्ड के लिये के लिये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या का आशय से उस पर हमला करता है, किन्तु जिस व्यक्ति को मृत्यु देने के आशय से वह व्यक्ति हमला करता है, किन्तु किसी कारणवश वह व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस दशा मे मृत्यु कारित व्यक्ति पर धारा-301 भी लागू होगा ।

धारा-301 के अंतर्गत सजा का प्रावधान

कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धारा-301 अपराधिक व्यक्ति के आशय एवंम् कारण महत्व योगदान है क्योकि कभी कभी किसी आशय से ली गयी जान हत्या नही होती है । सजा सत्र न्यायालय जांचोपरान्त अपराधी की मंशा एवंम् आशय के आधार पर अपराधी को सजा का प्रवधान दिया गया है ।

लागू अपराध

इस तरह के मामलो मे अपराधी के ऊपर हत्या का आरोप तो होता है किन्तु वह हत्या को दोषी नही माना जायेगा । सजा सत्र न्यायालय जांचोपरान्त अपराधी की मंशा एवंम् आशय के आधार पर अपराधी को सजा का प्रवधान दिया गया है । 

Leave a Comment