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आईपीसी की धारा 378, 379, चोरी करना, चोरी के लिए दण्ड | IPC Section-378 in hindi | IPC Section-379 in hindi | Theft | Punishment for theft.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 378 एवम् 379 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है आईपीसी की धारा 378 एवम् आईपीसी की धारा 379? साथ ही हम आपको IPC की धारा 379 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 378 (Theft) का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में आज हम आपको महत्वपूर्ण धारा के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही बचाव और क्या जुर्माना भी देना भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मूल्यवान वस्तु, संपत्ति अथवा किसी वस्तु को, बिना उसकी सम्मति के लेना या उठाना, चोरी कहलाती हैं । तब यह धारा 378 किसी व्यक्ति पर लागू होगी । दण्ड के लिये IPC की धारा 379 लागू होगी।

साधारण भाषा आईपीसी की धारा 378 का अर्थ- जो कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के कब्जे से, उसकी स्वीकृति के बिना,उसकी कोई चल सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उस सम्पत्ति को हटाता है, उसे चोरी करना कहा जाता है।

स्पष्टीकरण: जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, भूमि चल सम्पत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती; किन्तु ज्यों ही वह भूमि से अलग की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। हटाना, बदलाव करना, चोरी कहा जाता है।

आईपीसी की धारा 379 के अनुसार-

चोरी के लिए दंड-

जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
Punishment for theft-
Whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a terms which may extend to three years, or with fine, or with both.

लागू अपराध

चोरी करना।
सजा– तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना भी या दोनों हो सकते है ।
यह एक अजमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति/मालिक (किसी वस्तु या संपत्ति के मालिक) द्वारा समझौते योग्य है ।

सजा (Punishment) का प्रावधान

जो कोई किसी की संपत्ति अथवा किसी मूल्यवान वस्तु को चोरी करता है, तो आईपीसी धारा 378 के अंतर्गत अपराधी होगा, आईपीसी की धारा 379 के अंर्तगत सजा का प्रावधान दिया गया है । जिसमें तीन वर्ष के लिए कारावास या  जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं ।

जमानत (Bail) का प्रावधान

जो कोई किसी की संपत्ति अथवा किसी मूल्यवान वस्तु को चोरी करता है, वह भी दंडनीय होगा।  यह एक संज्ञेय अपराध है, और साथ ही इस अपराध की जमानती नहीं है। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति/मालिक (किसी वस्तु या संपत्ति के मालिक) द्वारा समझौते योग्य है ।

अपराधसजाअपराध श्रेणीजमानतविचारणीय
चोरी करना।तीन वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना भी या दोनों।संज्ञेयगैर-जमानतीयकिसी भी मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास धारा 378 एवंम् 379 पूर्ण जानकारी प्राप्त कराने का है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।

29 thoughts on “आईपीसी की धारा 378, 379, चोरी करना, चोरी के लिए दण्ड | IPC Section-378 in hindi | IPC Section-379 in hindi | Theft | Punishment for theft.”

  1. किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली ओर फिर उसकी जमानत के बाद तारीख चलती है, उसके बाद अंत मे राजीनामा कैसे होता है

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  2. यदि किसी को चोरी के झूठे केस में फंसाया गया हो तो क्या करे????
    कृपया वर्णन करें।🙏

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  3. सर मेरे सात लाख इकतालीस हजार की नगद राशि चोरी हुई थी जिसमें तीन आरोपी थे एक को पकड़ लिया पर राशि अभी तक बरामद नहीं हुई है इसके लिए क्या करें

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    • तीन आरोपी वैसे कहा है और अगर जेल मे है तो न्यायालय सुनवाई मे बोलो कि अभी तक वो रूपये बरामद नही हुये।

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  4. Agar koi galti se dusre ka saaman uthate huye pakra jata hai aur use chori samjha jata hai. Jabki doshi inshan ka saaman bhi aas paas me ho to Kaun si dhara lagegi

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  5. अ ने ब का कैमरा चुराया तथा स को बेच दिया, लेकिन स को यह नहीं पता था कि जो कैमरा उसने खरीदा है वह चोरी का है ! ब ने अ और स के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कराया क्या स भी चोरी के अपराध का दोषी होगा ?

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    • स पूर्णतयाः चोरी का दोषी नही है, लेकिन वह धारा 411 का दोषी हो सकता है, यदि उसे ज्ञात हो जाता है कि सम्पत्ति चुराई हुयी है, तो 411 लागू होगी। जिसमे 3 वर्ष का कारावास एवंम् जुर्माने का प्रावधान है।

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        • 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, जुर्माना चोरी हुयी वस्तु/सम्पत्ति के आधार पर न्यायालय जुर्माना लगायेगी।

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  6. SIR SECURITY GARD RAT KI DUTY ME CHORI HUI . EK MAHINE HO GAYE AB MALIK BOLRAHA HAI CHORI KA FIR KARO . SECURITY GARD SIDHA SADHA ADMI HAI WO JHAMALE ME NAHI PARNA CHAHATA HAI. TO KYA KARNA CHAHIYE GARD KO. KYA GARD KE UPPER BHI CHORI KA ILZAM LAG SAKTA HAI.LAG SAKTA HAI TO KYA HOGA PARINAM

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  7. Hello sire mere se ak bhul huve hai mene apne papa ke sare paise unko bataye Bina kharch kar diye hai ab papa FIR karege to mujhe kitni saja hogi

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  8. Sir
    1 factory me kaam karne wale ladke ne factory main chori karli thi 9 mahine pehle kya ab us par koi case Kar sakti h
    Jabki Malik ne 250000 lakh rupees le liye h ab dahmkiya de rha police ki ab kya kare btaye please sir

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    • अगर तुम्हारे पास सारे साक्ष्य है कि उसने चाोरी किया, प्रमाणित कर सकते हो, तो FIR दर्ज करा दो।

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  9. सर कोई चोरी केस मे अंदर गया है IPC 379 लगा है तो बेल के लिए कब apply कर सकते है

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    • और कौन कौन सी धाराये लगी है, उसी के आधार पर ही सजा सुनायेगी कोर्ट। ऐसे बता पाना मुश्किल

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    • हां अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो आप अपने आपको साक्ष्य सामने रखकर निर्दोष साबित करे।

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  10. Sir koi office me ake hardisk chura ker le gya he or Usme shadi ka data he parti call kerke pareshan ker rhi he or jisne chori keri he usko ham phe chante he or aate hue or jate hue ki sisi tv se video record he per chori karte hue ki nhi he kyoki Jha chori keri vha camera nhi he ab mujhe me mukadma kerta hu to kya mujhe kot se utna pesa milega jitne me mene kaam liya he or chor hard disk bhi nhi de rha he or data bhi kirpa ker ke btay or mujhe nyay dilay

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    • ये पता है, कि किसने चुराया और अगर पता है, तो नामजद रिपोर्ट दर्ज कराओ, नही हो तो Unknown पर साथ मे ये धमकाने वाली बात भी मेनसन करो, किसी वकील से सम्पर्क करके थाने के या कोर्ट मे मामला दर्ज कराओ।

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  11. Jaipur me meri car kharab ho gai thi car ka name Creta hai mene usee Jaipur roshan hyhundai m dikhai to unhone bola sir 1000 Rupee lge ge job card k mene bola thik hai fir gadi ko dekha tha bola sir aap ki gadi ka kaam hoga mene bola thik hai kr do mene pucha kitna pesa lge ga unhone bola sir 50 ya 60 hajar lge ge mene bola thik hai unhonne mera bil 2 lakh bna diya

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