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आईपीसी की धारा 444 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार | IPC Section- 444 in hindi | Lurking house-trespass by night.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 444 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 444? साथ ही हम आपको IPC की धारा 444, क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

IPC की धारा 444 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 444 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 444 रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार (Lurking house-trespass by night) को परिभाषित किया गया है, इस लेख के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

आईपीसी की धारा 444 के अनुसार

रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार-

जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, वह “रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है।

Lurking house-trespass by night-
Whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise, is said to commit “lurking house-trespass by night”.

रात्रौ प्रच्छन्न गृह क्या है?

साधारण भाषा में रात्रौ प्रच्छन्न गृह (Lurking house-trespass by night), जो कोई किसी व्यक्ति का गृह अतिचार करता है, और जो कोई सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, वह “रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार” करता है, यह कहा जाता है।

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 444 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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