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जानिये अपने कानूनी अधिकार (Know Your Legal Rights)

नमस्कार दोस्तो, आज हम आपके लिये 20 महत्वपूर्ण Human Right के बारे मे बतायेंगे। यह कानूनी अधिकार Know your legal rights, वह अधिकार है जिसे हम आम पब्लिक के लिये है, लेकिन इन अधिकारो की जानकारी अधिकांश लोगो को नही है, आज हम उन महत्वपूर्ण अधिकारों को जानेंगे।

जानिये अपने वह कानूनी अधिकार जिससे हम सभी वंचित है, बहुत से लोगो नही पता है कि हमारे लिये ये कानूनी अधिकार भी है, जो भविष्य मे बहुत काम आने वाले है और साथ ही साथ क्या हमारे लिये सही है अथवा गलत है आईये बिन्दुवार जानते है-

01) यदि आपके घर मे एल0पी0जी0 (LPG) गैस सिलेण्डर से खाना बनाते समय, विस्फोट होता है तो आप 40 लाख का क्लेम जान और माल की भारपाई के लिये कर सकते है, यह हर व्यक्ति का अधिकार है।

02) अगर किसी महिला ने अपराध किया है, तो उसे महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, पुरूष पुलिस उसे गिरफ्तार नही कर सकता है । साथ ही गिरफ्तारी का समय शांम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला पुलिस गिरफ्तार नही कर सकती है, अगर ऐसा करती है तो वह अपराध है, उस पर कार्यवाही भी की जा सकती है। अगर किसी महिला ने गम्भीर अपराध किया है तो ही पुरूष पुलिस, मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकेंगे।

03) भारत सरकार व्दारा कर वसूली अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी करदाता, को कर चोरी के मामले मे अगर चाहे तो, (TRO) उसे गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे नोटिस भेजना पडेंगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितने दिन हिरासत मे रखना है।

04) साइकिल चलाने वालो पर मोटर व्यहिकल एक्ट (M. V. Act) के तहत कोई कानून लागू नही होता है।
05) अगर कोई सरकारी कर्मचारी, अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी, कार्यालय मे किसी अन्य व्यक्ति से तोहफा लेता है, तो उसे रिस्वत समझा जायेगा और आप पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

06) भारत सरकार व्दारा महिलाओ को यह अधिकार दिया है कि महिला अगर किसी की शिकायत करना चाहती है तो उसे पुलिस स्टेशन भी जाने के अवश्यकता नही है वह ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती है।

07) कहा जाता है भारत मे (Living Relation Ship) लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता नही है, लेकिन ऐसा नही है भारत सरकार व्दारा कानून मे यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से (Living Relation Ship) लिविंग रिलेशनशिप मे रहना चाहते है तो वह गैर-कानूनी नही है । ऐसे मामले मे जन्म लेने वाली संतान माता-पिता की सम्पत्ति का अधिकारी होगा।

08) ड्राइविंग करते समय यदि आपके 100ML ब्लड मे 30MG एल्कोहाल की मात्रा पायी जाती है तो पुलिस आपको बिना वारन्ट के तुरन्त गिरफ्तार कर सकती है ।

09) पुलिस अफसर आपकी FIR लिखने से मना नही कर सकती है। अगर मना करती है तो उसे भी 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है ।

10) भारत मे कोई भी होटल 5 स्टार ही क्यो न हो, किसी व्यक्ति को फ्री मे पानी पीने और वाशरूम का इस्तेमान करने से नही रोक सकता है।

11) कोई भी शादीशुदा पुरूष किसी अविवाहित लडकी या विधवा महिला से, उसकी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनाता है, तो वह अपराध की श्रेणी मे नही आता है ।

12) पुलिस एक्ट 1861 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे वह यूनिफार्म मे हो या न हो। वह यह नही कह सकता कि मैं अपराध के समय मै ड्यूटी पर नही था।

13) कोई भी कार्यालय अथवा कम्पनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नही निकाल सकता है, ऐसा करने से उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है ।

14) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 मे वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रवधान है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत बाइक पर 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रवधान है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस व्दारा बाइक से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर-कानूनी है, इसके लिये आप चाहे तो ट्रैफिक पुलिस की आप कानूनी कार्यवाही भी कर सकते है।

15) हिन्दू मैरिज एक्ट (HMA) के अन्तर्गत निम्न आधारों पर तलाक लिया जा सकता है । कोई भी पति अथवा पत्नी तलाक के लिये इन आधारो पर अर्जी दे सकता है – किसी अन्य के साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताडना, नपुंसकता बिना बताये छोडकर जाना, हिन्दू धर्म छोडकर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, सन्यास या सात साल तक अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है।

16) यदि आपकी बाइक का चालान (हेलमेट के कारण या किसी अन्य कारण) से काट दिया जाता है तो उसी दिन पुनः उसी अपराध के लिये पुनः आपका चालान नही काटा जा सकता है।

17) किसी वस्तु की बिक्री के लिये वस्तु पर अंकित मूल्य से अधिक बेंचना गैर-कानूनी है, लेकिन अधिकतम् खुदरा मूल्य से कम करके भाव-तौल किया जा सकता है।

18) यदि आपसे कोई व्यक्ति कार्य कराकर अथवा आपकी सैलरी नही देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अन्दर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते है, किन्तु यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते है तो कुछ भी हासिल नही होगा ।

19) यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करता पाया जाता है, तो उसे 3 महीने की सजा हो सकती है ।

20) यदि आप हिन्दू है आपके साथ पुत्र या पोता या परपोता है तो आप किसी दूसरे लडके को गोद नही ले सकते है, साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति अथवा गोद लेने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अन्तर होना जरूरी है ।

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