पॉक्सो एक्ट की धारा 20 | मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता | Pocso Act Section- 20 by in hindi | Obligation of media, studio and photographic facilities to report cases.

pocso section 20

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 20 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 20? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 20 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 20 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत जो कोई मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से, जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, उसकी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। यह पॉक्सो एक्ट की धारा 20 ऐसे मामलो को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 20 के अनुसार

मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता-

मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से, जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है) यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

Obligation of media, studio and photographic facilities to report cases-
Any personnel of the media or hotel or lodge or hospital or club or studio or photographic facilities, by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child (including pornographic, sexually-related or making obscene representation of a child or children) through the use of any medium, shall provide such information to the Special Juvenile Police Unit, or to the local police, as the case may be.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 20 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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