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पॉक्सो एक्ट की धारा 24 | बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना | Pocso Act Section- 24 by in hindi | Recording of statement of a child.

POCSO Section- 24

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 24 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 24? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 24 क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 24 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 24 के अंतर्गत बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, तो यह पॉक्सो एक्ट की धारा 24 बालक के कथन को अभिलिखित किये जाने प्रक्रिया को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 24 के अनुसार

बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना—

(1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।
(3) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए।
(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जाएगा।
(5) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

Recording of statement of a child-
(1) The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides or at the place of his choice and as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub-inspector.
(2) The police officer while recording the statement of the child shall not be in uniform.
(3) The police officer making the investigation, shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come in the contact in any way with the accused.
(4) No child shall be detained in the police station in the night for any reason.
(5) The police officer shall ensure that the identity of the child is protected from the public media, unless otherwise directed by the Special Court in the interest of the child.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 24 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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