fbpx

पॉक्सो एक्ट की धारा 3 | प्रवेशन लैंगिक हमला | Pocso Act Section- 3 in hindi | Penetrative sexual assault.

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 3? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 3 के अंतर्गत क्या परिभाषित करती है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 3 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत कोई व्यक्ति, “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, यह कहा जाता है। यह पॉक्सो की धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करती है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 3 के अनुसार-

प्रवेशन लैंगिक हमला-

कोई व्यक्ति, “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, यह कहा जाता है यदि वह –
(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

Penetrative sexual assault-
A person is said to commit “penetrative sexual assault” if-
(a) he penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person; or
(b) he inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person; or
(c) he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person; or
(d) he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person.

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 3 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

Leave a Comment