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पॉक्सो एक्ट की धारा 4 | प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड | Pocso Act Section- 4 in hindi | Punishment for penetrative sexual assault.

नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 4? साथ ही हम आपको POCSO ACT की धारा 4 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड को किस प्रकार परिभाषित करती हैं, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 4 का विवरण

पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत कोई व्यक्ति, “प्रवेशन लैंगिक हमला” करता है, तो वह इस कृत्य के लिए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। यह पॉक्सो की धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान को परिभाषित करती है

पॉक्सो एक्ट (POCSO ACT) की धारा 4 के अनुसार-

प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड –

(1) जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से, कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

Punishment for penetrative sexual assault-
(1) Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.
(2) Whoever commits penetrative sexual assault on a child below sixteen years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person, and shall also be liable to fine.
(3) The fine imposed under sub-section (1) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of sach victim.

सजा (Punishment)

जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से, कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। साथ ही यदि कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

हमारा प्रयास पॉक्सो एक्ट की धारा 4 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के मन में कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
धन्यवाद

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