शून्य विवाह के अन्तर्गत पति या पत्नी दोनो मे से कोई भी पहले से शादी-शुदा है और फिर शादी कर रहा है, जबकि पूर्व मे की हुयी शादी अस्तित्व मे है, तो दूसरा विवाह, शून्य विवाह होगा एवंम् उसका दूसरा विवाह भी दण्डनीय होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सज़ा है ।