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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 | नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं | Indian Evidence Act Section- 12 in hindi| In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 12 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 12 के अन्तर्गत जब किसी मामले में किसी नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाये, तो वह तथ्य भीं साक्ष्य का रूप ले सकेंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के अनुसार

नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं-

उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाये, जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिये।

In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant-
In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the Court to determine the amount of damages which ought to be awarded, is relevant.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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