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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 | स्वीकृति की परिभाषा | Indian Evidence Act Section- 17 in hindi| Admission defined.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 17 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 17 के अन्तर्गत स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रानिक रूप में अन्तर्विष्ट कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, अर्थात् किसी व्यक्ति ने अपने किसी कार्य को करने के स्वीकृति प्रदान किया।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अनुसार

स्वीकृति की परिभाषा-

स्वीकृति वह [मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रानिक रूप में अन्तर्विष्ट] कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन्पश्चात् वर्णित है।

Admission defined-
An admission is a statement [oral or documentary or contained in electronic form] which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, and under the circumstances, hereinafter mentioned.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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