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भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 | पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना | Indian Evidence Act Section- 25 in hindi| Confession to police officer not to be proved.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, साथ ही क्या बतलाती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 25 का विवरण

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 25 के अन्तर्गत किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जायेगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार

पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना—

किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जायेगी।

Confession to police officer not to be proved-
No confession made to a police officer, shall be proved as against a person accused of any offence.

हमारा प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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